केंद्र सरकार अब जनता की शिकायतों का निपटारा करने में अधिकतम 21 दिन का समय लेगी. अब तक यह समय सीमा 21 दिन थी. इस संबंध में केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अब केंद्र सरकार के सभी जन शिकायत कार्यालयों को 21 दिन की समय सीमा में शिकायतों का निपटारा करना होगा. आदेश में शिकायतों के निपटारे से जुड़ अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया है, साथ ही कहा गया है कि इस संबंध में सरकार के जन सेवा और सुविधा के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखे जाने पर जोर देने की जरूरत है. विभाग ने 23 अगस्त, 2024 को जारी आदेश में कहा है कि CPGRAMS में पहले किए गए 10 चरणों के सुधारों की वजह से शिकायतों के समाधान में लगने वाले औसत समय में काफी कमी आई है. इसे ध्यान में रखते हुए अब शिकायत निवारण के अधिकतम समय को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है.
असल में 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए इस संबंध में निर्देश दिए थे, जिनके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि CPGRAMS यानी केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को नागरिकों के लिए अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाना है. CPGRAMS एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो लोगों को सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है.
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी शिकायत को अब यह कहते हुए टाला नहीं किया जाएगा कि यह उस मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है. अगर विषय शिकायत प्राप्त करने वाले मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो इसे सही प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा. आदेश में कहा गया कि जिन मामलों के निपटारे में अधिक समय लगता है, वहां कारण बताते हुए अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है और शिकायत के समाधान की अपेक्षित समय सीमा भी बताई जा सकती है.
आदेश मे कहा गया है कि जिन मंत्रालयों व विभागों में बड़ी संख्या में जन शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां स्वतंत्र प्रभार के साथ पर्याप्त पदों पर समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए, ताकि जन शिकायतों का समय पर और सही तरीके से निपटारा किया जाए सके.