एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग मामले में ईडी की तलाशी, पूर्व फंड मैनेजर ऐसे करता था खेल
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में ब्रिटेन में 14 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें कथित तौर पर अवैध तरीकों से धनशोधन आय से खरीदा गया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस म्यूचुअल फंड में चल रही जांच के सिलसिले में करीब 13 लाख रुपये की संपत्ति और विदेशी मुद्रा जब्त की है. ये कारवाई 9 सितंबर को मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई तलाशी के दौरान की गई थीं.ईडी ने विदेशी मुद्राओं (GBP/यूरो/AED), विदेशी अचल संपत्तियों और बैंक खातों से संबंधित संदेहास्पद दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों सहित चल संपत्तियों को जब्त किया.
यह जांच सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के 2023 के आदेश के मुताबिक है, जिसने पूर्व एक्सिस म्यूचुअल फंड मैनेजर वीरेश जोशी और 20 अन्य संस्थाओं को कथित फ्रंट-रनिंग ट्रेड के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था. सेबी ने इस मामले में 30.55 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था. ईडी की जांच जारी है, जबकि जोशी ने राहत के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) का रुख किया है.
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में ब्रिटेन में 14 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें कथित तौर पर अवैध तरीकों से धनशोधन आय से खरीदा गया था. ईडी ने कहा कि जोशी कथित तौर पर दुबई में टर्मिनल रखने वाले ब्रोकरों से रिश्वत के बदले में बाजार की संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था, जो उनके निर्देशों पर ट्रेड कर सकते थे.
फ्रंट-रनिंग में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए संस्थागत ट्रेडों की गोपनीय जानकारी का उपयोग करना शामिल है, जो संभावित रूप से स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करता है. इसे रोकने के लिए, ऐसी जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को फ्रंट-रनिंग से प्रतिबंधित किया जाता है.
फ्रंट-रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गड़बड़ियों के कई मामलों के बाद, सेबी ने म्यूचुअल फंड अधिकारियों की निगरानी और शासन-प्रणाली को मजबूत किया है. हाल ही में, सेबी ने म्यूचुअल फंडों की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक संस्थागत तंत्र शुरू किया है, जिससे फ्रंट-रनिंग को रोकने के लिए शीर्ष अधिकारियों पर अधिक जिम्मेदारी आ गई है.
Published: September 12, 2024, 13:06 IST
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