सरकार ने दवा बनाने और निर्यात करने वाली कंपनियों को कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीन दवाओं की कीमत को कम करने का निर्देश जारी किया है. इन दवाओं में ट्रास्टुजुमैब, ओसिमेरटिनिब और डुरवालुमैब शामिल हैं. इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी और GST में छूट के बाद सरकार चाहती है कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को सीधे मिले ताकि कैंसर के इलाज में लगने वाली लागत को कम किया जा सके.
सरकार के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर इन दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) घटाने के लिए संबंधित निर्माताओं को निर्देशित किया है. साथ ही दवाओं के नए मूल्य संबंधी जानकारी NPPA को भेजने के लिए कहा गया है.
बजट में कस्टम ड्यूटी को किया गया शून्य
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इन तीन एंटी-कैंसर दवाओं पर 10 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया जाएगा. इसके बाद, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 23 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया गया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से मंत्रालय ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी और कर में कटौती के परिणामस्वरूप, इन दवाओं की MRP को बाजार में कम करना जरूरी है.
सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मरीजों को दवाएं सस्ती दरों पर मिलें. टैक्स और शुल्क में कमी के बाद, इन दवाओं की कीमतें कम होना मरीजों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे कैंसर के इलाज की लागत में कमी आएगी.
Published: October 29, 2024, 20:33 IST
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