Income Tax Calculator: हाल के बजट में में नई टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद सबकी टैक्स देनदारी बदल जाएगी. कई टैक्सपेयर्स को टैक्स ही नहीं देना होगा तो कई टैक्सपेयर्स को कम टैक्स देना है. लेकिन असल में कितना टैक्स देना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है. इनकम टैक्स विभाग ने इस नए कैलकुलेटर को जारी किया है ताकि टैक्सपेयर्स जान सकें कि वे कितना टैक्स बचा रहे हैं. यह कैलकुलेटर वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए है.
इनकम टैक्स कैलकुलेटर नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बीच आपको क्या चुनना चाहिए इसकी तुलना करता है और दिखाता है कि 1 अप्रैल 2025 से आपका कितना टैक्स बच सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको:
उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपये है, तो कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि आपको मौजूदा टैक्स स्लैब्स के मुकाबले कितना फायदा मिलेगा.
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
---|---|
4-8 लाख रुपये | 5% |
8-12 लाख रुपये | 10% |
12-16 लाख रुपये | 15% |
16-20 लाख रुपये | 20% |
20-24 लाख रुपये | 25% |
24 लाख रुपये से ऊपर | 30% |
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में एंप्लॉयर का योगदान Tier-1 NPS अकाउंट में Section 80CCD(2) के तहत टैक्स फ्री होगा. बेसिक सैलरी का 14% तक इस कटौती के रूप में लिया जा स
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